मध्य प्रदेश में महामारी कोरोनावायरस से हाहाकार मचा हुआ है. वायरस के संक्रमण को रोकने के एमपी सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं. प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के साथ ही कोरोना के सख्त नियमों को भी लागू किया गया है. हालांकि शिवराज सरकार ने प्रदेश में कोरोना शर्तों के साथ शादी समारोह की इजाजत दे दी हैं. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शादी में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति न दें. बता दें कि भोपाल और इंदौर में 30 अप्रैल तक शादियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी. अब सीएम ने वर्चुअल बैठक में अधिकारियों को शादी के संबंध में ये निर्देश दिए हैं.
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मालूम हो कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए लागू जनता कर्फ्यू को 3 मई तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है. कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल नगर निगम क्षेत्र व बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में सोमवार 3 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए जनता कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है.
जिला भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों के कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया है. भोपाल जिले की जनता कर्फ्यू 26 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 3 मई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. अन्य सभी प्रतिबंध पूर्व में जारी किए गए आदेश के अनुसार जारी रहेंगे.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
वर्ल्डोमीटर के मुताबिक रविवार को एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 3,54,531 नए मामले मिले. यह किसी एक देश में एक दिन में मिले नए कोरोना संक्रमितों की विश्वभर में सर्वाधिक संख्या है. इस दौरान संक्रमण से रिकॉर्ड 2,806 लोगों की मौत हो गई. देश में एक दिन में महामारी से जान गंवाने वालों की सर्वाधिक संख्या है. कई दिनों से नए मरीजों और मौतों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की जा रही है. यह लगातार छठा दिन है जब नए संक्रमितों की संख्या तीन लाख से अधिक रही. इसके चलते संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 73 लाख 4 हजार 308 पर पहुंच गए हैं, जबकि कुल मृतकों की संख्या 1 लाख 95 हजार 116 पर पहुंच गई है.