कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत नामंजूर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और सह अभियुक्त नलिन यादव की जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. मुनव्वर फारुकी पर हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित अपमानजनक बातें कहने के आरोप है. 

author-image
Avinash Prabhakar
New Update
faruki

मुनव्वर फारूकी( Photo Credit : File)

Advertisment

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और सह अभियुक्त नलिन यादव की जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. मुनव्वर फारूकी पर हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित अपमानजनक बातें कहने के आरोप है. 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस रोहित आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये फैसला सुनाते हुए कहा कि भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है. बता दें कि दोनों को ही दो जनवरी को एक कॉमेडी शो में लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

इससे पहले दो स्थानीय अदालतें भी इनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर चुकी है. मध्य प्रदेश की एक स्थानीय कोर्ट ने 5 जनवरी को जमानत याचिका खारिज किया था. जिसके बाद वह 14 जनवरी को जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे थे. 

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और सह अभियुक्त नलिन पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था. यह कार्यक्रम इंदौर के कैफे मोनरो में 1 जनवरी को रखा गया था. इस मामले में इंदौर पुलिस ने कॉमेडियन फारुकी और उसे चार साथियों को गिरफ्तार किया था. फारुकी के खिलाफ बीजेपी सांसद मालिनी गौर के बेटे एकलव्य गौर ने शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि फारुकी ने हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है.

Source : News Nation Bureau

Munawar Faruqui Comedian Munawar Faruqui Madhya Pradesh high court Comedian Munawar Faruqui bail plea मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी
Advertisment
Advertisment
Advertisment