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एमपी: कमलनाथ-इमरती देवी विवाद में सख्त हुआ चुनाव आयोग, दोनों नेता को देना होगा जवाब

इमरती देवी और कमलनाथ के बीच छिड़ा विवाद अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है. चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपना लिया है. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता कमलनाथ को आज यानि शुक्रवार को चुनाव आयोग को जवाब देना होगा.

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Vineeta Mandal
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kamalnath imarti devi( Photo Credit : (फाइल फोटो))

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इमरती देवी और कमलनाथ के बीच छिड़ा विवाद अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है. चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपना लिया है. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता कमलनाथ को आज यानि शुक्रवार को चुनाव आयोग को जवाब देना होगा. वहीं बीजेपी नेता इमरती देवी के विवादित बोल पर भी आयोग सख्त हो गया है. कल 2 सदस्य कमेटी इमरती देवी को लेकर दिल्ली में बैठक करेगी. इसके तहत इमरती देवी को चुनाव आयोग की तरफ से कल नोटिस जारी हो सकता है.

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बता दें कि निर्वाचन आयोग ने भाजपा उम्मीदवार और मंत्री इमरती देवी के बारे में ‘आइटम’ टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को बुधवार को नोटिस जारी किया.  आयोग ने कहा कि उनकी टिप्पणी विधानसभा उपचुनाव के कारण राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.

नोटिस में कहा गया है, 'इसलिए आयोग आपको अपने उपरोक्त बयान के लिए यह नोटिस मिलने के 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का मौका दे रहा है. ऐसा नहीं होने पर निर्वाचन आयोग इस संबंध में कदम उठाएगा.'

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में डबरा सीट पर तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने रविवार को कहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी 'सामान्य व्यक्ति' हैं जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी 'आइटम' हैं. बीजेपी ने डबरा सीट पर इमरती देवी को प्रत्याशी बनाया है. उनकी इस टिप्पणी पर विरोध शुरू हो गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कमलनाथ से उनकी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगा . कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने अपनी टिप्पणी के लिए खेद जताया था और कहा था कि उन्होंने कुछ भी असम्मानजनक नहीं कहा है . निर्वाचन आयोग के नोटिस में कहा गया कि उसे कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी से एक शिकायत मिली है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसका संदर्भ दिया है.

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नोटिस में कहा गया, 'आयोग ने ग्वालियर के डबरा में 18 अक्टूबर को कमलनाथ द्वारा दिए गए भाषण के वीडियो क्लिप और टिप्पणी के विवरण पर गौर किया है और इस बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है.' बता दे कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए तीन नवंबर को उपचुनाव होगा. 

Source : News Nation Bureau

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