मध्य प्रदेश के पशु पालकों को पशुधन की हानि होने पर राहत दिलाने के मकसद से पशुधन बीमा योजना शुरु की गई है. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, पशुधन बीमा योजना सभी जिलों में लागू है. पशुधन बीमा योजना में दुधारू पशु के साथ सभी श्रेणी के पशुधन का भी बीमा कराया जा सकता है. एक हितग्राही अधिकतम पांच पशुओं का बीमा करा सकता है. भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि में 10 पशुओं की संख्या को एक पशु इकाई माना जाएगा.
इससे यह आशय है कि पशुपालक एक बार में 50 पशुओं का बीमा करा सकेंगे. बीमा प्रीमियम पर एपीएल श्रेणी को 50 प्रतिशत तथा बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पशु पालकों को 70 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा. शेष राशि हितग्राही द्वारा दी जायेगी.
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बताया गया है कि बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर एक वर्ष के लिये तीन प्रतिशत तथा तीन वर्ष के लिए साढ़े सात प्रतिशत देय होगी. पशुपालक अपने पशुओं का बीमा एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक के लिये करा सकेंगे. बीमित पशुओं के पालकों को पशु की मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देनी होगी.
पशुपालन विभाग के चिकित्सक शव का परीक्षण करेंगे और रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों का उल्लेख करेंगे. बीमा कंपनी को अधिकारी एक माह के अंदर दावे संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे. उसके बाद कंपनी 15 दिन में दावे का निराकरण करेगी.
Source : IANS