मध्य प्रदेश में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में समाचार पत्र के मालिक प्यारे मियां के खिलाफ विशेष जांच दल (SIT) ने पहली चार्जशीट भोपाल जिला कोर्ट में पेश कर दिया हैं. एसआईटी ने भोपाल की विशेष अदालत में 471 पेज का चालान पेश किया. इसमें 250 पेज में कॉल डिटेल और वाट्सऐप चैट से जुड़ी जानकारी है. प्यारे मियां के खिलाफ इस चार्जशीट में पुख्ता सबूतों को रखा गया है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी आधार बनाया गया है. कई गवाहों के बयान भी लिए गए हैं.
इस समय प्यारे मियां जबलपुर की जेल में बंद है. उसकी गिरफ्तारी के लिए इंदौर पुलिस जल्दी जबलपुर सेंट्रल जेल जाएगी. लेकिन उस पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है.इंदौर में दर्ज केस में अब पुलिस उसे फिर से पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी. भोपाल के तीन और इंदौर के एक थाने में प्यारे मियां पर अलग-अलग केस दर्ज हैं.
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बता दें कि भोपाल में चार नाबालिग सहित पांच लड़कियों से कथित तौर पर यौन शोषण करने के आरोपी 68 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार प्यारे मियां उर्फ अब्बा के खिलाफ शाहपुरा में IPC की धारा 376, 376 (2 एन), 365 (ए), 120-बी एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत 12 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था.
नाबालिग बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला आरोपी पत्रकार प्यारे मियां की एक और हैवानियत सामने आई थी. बताया जा रहा है कि है पत्रकार प्यारे रेप के बाद गर्भवती हुई लड़कियों का अबॉर्शन करा देता था. इसके लिए आरोपी ने पुराने शहर में स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम को चुन रखा था. वह खुद को बच्चियों का पिता बताता था. यह खुलासा चाइल्ड लाइन और पुलिस की पूछताछ में खुद प्यारे मियां ने किया है. आरोपी खुद को डॉक्टरों के सामने बच्चियों का अब्बा बताता था
Source : News Nation Bureau