मध्य प्रदेश में बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली विभाग ने अनोखा रास्ता चुना है, जो भी व्यक्ति बिजली चोरी की सूचना देगा उसे वसूली गई राशि में से दस प्रतिशत बतौर पुरस्कार दिया जाएगा. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना घोषित की है. अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है. सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा. इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है.
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आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि बिजली के अवैध उपयोग या चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है. सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी. कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा. सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा. प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी.
इसके साथ ही प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी. कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित किया गया है.