मध्यप्रदेश पुलिस ने एक 40 साल के किसान के ख़िलाफ़ गाय को पीटकर मारने के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि गांव की एक गाय भटकते हुए उसके खेत में चली गई थी।
बालदेवगढ़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर कैलाश बाबू आर्य ने कहा, 'यहां से 35 किलोमीटर दूर किसान मोहन तिवारी दुम्बर गांव के नजदीक अपने खेत में भटकते एक गाय को देखकर नाराज हो गया। उसने शुक्रवार शाम को एक धारदार हथियार से गाय पर हमला किया और शनिवार को इलाज के दौरान गाय की मौत हो गई।'
गाय का मालिक शंकर अहिर्वार भी उसी गांव दुम्बर का निवासी है, उसने बाद में इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
इंस्पेक्टर ने कहा, 'शिकायत के आधार पर हमने आईपीसी की धारा-429 (जानवरों को मारकर या अपंग बनाकर उसे नुकसान पहुंचाना) और मध्यप्रदेश गो हत्या प्रतिबंध कानून के तहत तिवारी के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है।'
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दोष साबित हो जाने पर आरोपी को आईपीसी की धारा के तहत पांच साल जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा भुगतनी पड़ सकती है। वहीं गो हत्या प्रतिबंध कानून के तहत 7 साल जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
इंस्पेक्टर के मुताबिक पुलिस ने आरोपी तिवारी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। घटना के बाद से ही वो गांव से फरार चल रहा है।
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Source : News Nation Bureau