मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में चिचली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक विवाहित दलित महिला ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली. 32 वर्षीय इस महिला के साथ चार दिन पहले तीन लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया था. महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने पिछले तीन दिन में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया.
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस चौकी प्रभारी ने इस मामले में प्राथमिकी नहीं लिखी, उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार करने के निर्देश देने के साथ-साथ वहां के दो पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश भी दिए हैं.
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शुक्रवार को पुलिस ने गैंगरेप के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं दो अन्य लोगों को पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. गाडरवारा के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) सीताराम यादव ने शुक्रवार को को बताया कि मामले में गोटटोरिया पुलिस चौकी के प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक मिश्रीलाल कोडपे को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है.
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही गैंगरेप के आरोप में तीन आरोपियों अरविंद चौधरी, परसू चौधरी और अनिल राय के खिलाफ भादंवि (IPC) की धारा 376-डी के तहत मामला दर्ज कर एक आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.
यादव ने बताया कि महिला सोमवार को मवेशियों के लिए घास काटने अपनी दो भतीजियों के साथ खेत में गयी थी. वहां आरोपियों ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया. हालांकि, एसडीओपी ने बताया कि पीड़िता की दो भतीजियों ने कहा कि आरोपियों ने उसे पकड़ा और छेड़ा था, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की कि उसके साथ बलात्कार हुआ है.
दोनों लड़कियों ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने घटना के वक्त चिल्लाना शुरू किया तो आरोपी वहां से भाग गए. यादव ने दावा किया कि महिला और उसके पति ने उसी दिन मौखिक तौर पर पुलिस से शिकायत की थी लेकिन शिकायत स्पष्ट नहीं थी.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को पीड़िता जब गांव में पानी लेने गयी तो एक अन्य महिला लीलाबाई ने उसे कथित तौर पर ताना मारा. इसके बाद पीड़िता ने अपने घर जाकर फांसी लगा ली. पीड़िता के पति ने आरोप लगाया कि वे पिछले तीन दिन से मामला दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.
यादव ने कहा, ‘‘गैंगरेप के आरोपी अरविंद के पिता मोतीलाल और एक अन्य महिला लीलाबाई को हमने पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भादंवि की धारा 306 के तहत गिरफ्तार किया है क्योंकि उन्होंने पीड़िता का अपमान किया.’’
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उन्होंने बताया कि पुलिस गैंगरेप का मामला दर्ज कर मामले में आगे जांच कर रही है. मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेते हुए चौकी प्रभारी जिसने एफआईआर नहीं लिखी, उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी एवं गडवारा के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) सीताराम यादव को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं. अधिकारी ने बताया कि चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में माता-बहनों के साथ अपराध किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
Source : Bhasha