मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे नर्सिंग होम, शिवराज सरकार ने तय की सीमा

राज्य में कोई नर्सिग होम कोरोना मरीज से प्रदर्शित दरों से 40 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं ले सकेंगे.

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Nihar Saxena
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शिवराज सरकार ने कोरोना उपचार के लिए दिए नए दिशा-निर्देश.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

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मध्यप्रदेश में कोरोना मरीजों का उपचार करने वाले सभी क्लीनिक और नर्सिग होम को अपने रिसेप्शन काउंटर पर उपचार दरों का ब्यौरा प्रदर्शित करना होगा. यह निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है. राज्य में कोई नर्सिग होम कोरोना मरीज से प्रदर्शित दरों से 40 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं ले सकेंगे. ज्ञात हो कि राज्य में भोपाल छोड़कर अन्य स्थानों पर सरकारी कोविड सेंटर को बंद किया जा चुका है. सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, वहीं निजी नर्सिग होम और क्लीनिक को सरकार की ओर से सहायता नहीं दी जा रही है. इस स्थिति में निजी नर्सिग होम और क्लीनिक द्वारा मरीजों से मनमानी वसूली की शिकायतें मिल रही हैं.

स्वास्थ्य, सूचना, शिक्षा, संचार ब्यूरो संचालक वसंत कुर्वे ने बताया कि रिसेप्शन पर उपचार दरें प्रदर्शित करने के आदेश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा नवंबर 2020 में कोविड-19 की निर्धारित उपचार दरों को क्लीनिक और नर्सिग होम में रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करने के संबंध में पारित आदेश के अनुक्रम में निर्देश जारी किए गए हैं.

इस मामले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्लीनिक एवं नर्सिग होम जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कोविड-19 की निर्धारित दरों की भेजी गई सूची में दर्शाई दरों से 40 प्रतिशत से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेंगे. उपचार की निर्धारित दरों से 40 प्रतिशत से अधिक राशि लिए जाने की जानकारी मिलती है तो इसे जिला प्रशासन और उच्च न्यायालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए भी भेजा जाएगा.

Source : IANS/News Nation Bureau

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