मध्य प्रदेश के इंदौर में घनी बसाहट वाली स्वर्णबाग कॉलोनी की तीन मंजिला रिहायशी इमारत में शनिवार तड़के हुए भीषण अग्निकांड में एक नया मोड़ आ गया है. एक दम्पति समेत सात लोगों की मौत को लेकर जब पुलिस ने जांच की अग्निकांड की सच्चाई सामने आई. इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा कि 27 साल के सिरफिरे आशिक ने शादी को लेकर एक युवती से झगड़े के बाद उससे बदला लेने की नीयत से इस इमारत की पार्किंग में खड़े उसके स्कूटर को आग के हवाले किया. बाद में लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया. अग्निकांड के बाद फरार आरोपी के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
स्कूटी में लगी आग ने लिया विकराल रूप
पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने शनिवार रात यह जानकारी दी. उन्होंने बताया, ‘हमें पहली नजर में लग रहा था कि रिहायशी इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, लेकिन घटनास्थल के आस-पास के घरों के सीसीटीवी फुटेज और विस्तृत जांच से पता चला कि इस इमारत की पार्किंग में खड़े एक स्कूटी में एक व्यक्ति ने आग लगा दी थी. इसके बाद लपटें गहरे धुएं के साथ फैल कर अन्य वाहनों और इमारत के दूसरे हिस्सों को अपनी जद में लेती चली गईं.’
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शादी नहीं हो पाने से पाल ली थी खुन्नस
मिश्रा ने बताया कि स्वर्ण बाग कॉलोनी की इमारत में ही रहने वाली एक युवती का स्कूटर फूंकने वाले व्यक्ति की पहचान झांसी निवासी शुभम दीक्षित उर्फ संजय (27) के रूप में हुई है. पुलिस के अलग-अलग दल उसकी तलाश में जुटे हैं. मिश्रा ने बताया, 'दीक्षित रिहाइशी इमारत के एक फ्लैट में छह महीने पहले किरायेदार के रूप में रहता था. इसी इमारत में रहने वाली युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी. इसके बाद दीक्षित ने उसके प्रति खुन्नस पाल ली थी.'
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लेन देन को लेकर भी था विवाद
पुलिस आयुक्त ने बताया कि शादी के अलावा करीब 10,000 रुपये के लेन-देन को लेकर भी दीक्षित और संबंधित युवती के बीच कुछ दिन पहले विवाद हुआ था. उन्होंने बताया, ‘अग्निकांड के वक्त युवतीसंबंधित इमारत में ही थी. हालांकि वह सुरक्षित हैं और हमने आरोपी के बारे में उससे विस्तार से बात भी की है.’ पुलिस आयुक्त ने बताया कि अग्निकांड का आरोपी दीक्षित एक निजी कम्पनी में काम करता है और युवती से धन के विवाद के चलते उसने स्वर्ण बाग कॉलोनी की रिहायशी इमारत छह महीने पहले छोड़ दी थी. उन्होंने बताया कि शुभम दीक्षित के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 436 (भवन को जलाकर खाक करने की नीयत से ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
HIGHLIGHTS
- आरोपी युवक ने युवती से शादी नहीं होने से पाल ली खुन्नस
- इसी फेर में युवती की स्कूटी में लगा दी आग, जो भड़क गई
- हादसे में 7 लोगों की जान गई, सीएम ने की मुआवजे की घोषणा