मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ में सुनवाई बुधवार को होगी। मिश्रा पेड न्यूज के मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए थे।
बुधवार की सुनवाई के बाद फैसला आने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ पेड न्यूज मामले की सुनवाई कर रही है।
नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में खर्च का सही ब्यौरा न देने और पेड न्यूज प्रकाशित कराने की चुनाव आयोग से पराजित उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने शिकायत की थी।
इस मामले में आयोग ने आरोप प्रमाणित होने पर 23 जून, 2017 को मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था।
मिश्रा ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ग्वालियर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां से इस प्रकरण को जबलपुर उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि एक याचिका जबलपुर में भी दायर की गई थी।
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इस पर भारती ने मिश्रा पर प्रॉक्सी पेटीशन (छद्म याचिका) दायर कराने के आरोप लगाते हुए मामले को अन्य न्यायालय में सुने जाने की अपील की थी।
भारती की अपील पर यह प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के पास भेजा गया और उसने मिश्रा को राहत न देते हुए आयोग के फैसले को सही ठहराया। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।
इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में युगलपीठ के जरिए मामले की जल्दी सुनवाई के निर्देश देते हुए मिश्रा को आयोग के फैसले के खिलाफ अंतरिम स्थगन दे दिया।
भारती ने मंगलवार को बताया कि सात सितंबर को मिश्रा के अधिवक्ता ने युगलपीठ के समझ अपना पक्ष रखा था, बुधवार को उनका पक्ष रखे जाने की बारी है। वहीं जानकारों का अभिमत है कि बुधवार की सुनवाई के बाद युगलपीठ का फैसला आ सकता है।
आपको बता दें कि मिश्रा चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए जाने और न्यायालय से राहत न मिलने के कारण ही विधानसभा के सत्र में हिस्सा नहीं ले पाए और राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने से वंचित रहे।
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HIGHLIGHTS
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ पेड न्यूज मामले की सुनवाई कर रही है
- 2008 विधानसभा चुनाव में खर्च का सही ब्यौरा न देने और पेड न्यूज प्रकाशित कराने पर राजेंद्र भारती ने दर्ज की थी शिकायत
Source : IANS