बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जबलपुर हाईकोर्ट ने संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल में दर्ज मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. संबित पात्रा की ओर से हाईकोर्ट में भोपाल में चल रहे मामले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अक्टूबर 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले पर संबित पात्रा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया.
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याचिका में कहा गया है कि पुलिस को इस मामले में सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं था, लिहाजा उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी कर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि पुलिस ने संबित पात्रा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था इसके बाद निचली अदालत ने संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था.
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बता दें कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर विभाग की जांच नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में निचली अदालत में भाजपा नेता सुब्रमणियम स्वामी की निजी आपराधिक शिकायत का नतीजा है जिसमे ये नेता जमानत पर हैं.राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निचली अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को जमानत दी थी. स्वामी ने वित्त मंत्री को भी कर चोरी के बारे में याचिका दी थी.
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स्वामी ने निचली अदालत में दायर अपनी शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर यंग इंडिया के जरिये सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान कर कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले एसोसिएटेड जर्नल्स के 90.25 करोड़ रूपए वसूल करने का अधिकार हासिल करके धोखा और गबन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था.
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यह भी आरोप है कि यंग इंडिया का 50 लाख रुपये की पूंजी से नवंबर 2010 में सृजन किया गया था और उसने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाले एसोसिएटेड जर्नल्स के लगभग सारे शेयर ले लिये थे.आयकर विभाग का कहना था कि यंग इंडिया में राहुल के जो शेयर हैं उससे उन्हें पहले कर निर्धारण के अनुसार करीब 68 लाख रुपये की नहीं बल्कि 154 करोड़ रूपए की आमदनी होगी. आय कर विभाग पहले ही यंग इंडिया को कर निधारण वर्ष 2011-12 के लिये 249.15 रूपए की मांग का नोटिस जारी कर चुका है.
Source : Durgesh Kumar