विधानसभा चुनाव 2018 के तहत सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्र सिंह रावत ने सहायक पेंशन अधिकारी बीके शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय दतिया में रहेगा. कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि सहायक पेंशन अधिकारी शर्मा द्वारा अभ्यर्थियों के व्यय लेखा संधारण में लापरवाही पाए जाने एवं व्यय प्रेक्षक द्वारा दिए निर्देशों के पालन में कोताही वरतने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
Source : News Nation Bureau