मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) के तीन इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है. कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल के हनुमान गंज, टीला जमालपुर और गौतम नगर में धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं. इन तीनों इलाकों में रविवार सुबह 9 बजे से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाए गए हैं. इस दौरान कोई भी व्यक्ति गैर-जरूरी कामों के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे. पुराने भोपाल जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है. शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिसबल को तैनात किया गया है.
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खबरों के मुताबिक भोपाल में समुदाय विशेष द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है. समुदाय विशेष द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण कार्य की वजह से स्थानीय लोगों में गुस्सा है. ऐसे में किसी भी अराजक गतिविधियों और हिंसा से बचने के लिए इन 3 इलाकों में प्रतिबंध लगाए गए हैं. प्रशासन को डर है कि निर्माण कार्य की वजह से शहर की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को खतरा पहुंच सकता है, जिसे देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है.
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बता दें कि भोपाल के कबाड़खाना इलाके में मौजूद करीब 30 हजार वर्गफीट जमीन पर केस चल रहा था. हाईकोर्ट ने मामले का फैसला 'केशव नीडम' के पक्ष किया. जिसके बाद केशव नीडम के अधिकारी रविवार को यहां जमीन की फेसिंग करने जा रहे हैं. इस दौरान वहां किसी भी तरह की अनचाही गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके, इसलिए प्रशासन ने हनुमान गंज, टीला जमालपुर और गौतम नगर में धारा 144 लगा दी है.
Source : News Nation Bureau