सेल्फी (Selfie) लेना किसी की तलाक (Talaq) का कारण बन सकता है, शायद ये सुनने में अटपटा लगता है. जी हां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है ,जहां पर एक पति अपनी पत्नी से सिर्फ इसलिए तलाक लेना चाहता था क्योंकि उसकी पत्नी सेल्फी लेने में इतनी व्यस्त रहती थी कि घर का खाना तक नहीं बनाती थी.
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मामला कुटुंब न्यायालय तक पहुंचा और फिर इस मामले की पैरवी की गई, जब दोनों ही पक्षों को सुना गया उसके बाद कई शर्तों के आधार पर फैसला लिया गया. पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी स्मार्टफोन में इतना बिजी रहती है, कि दिनभर सेल्फी लेती रहती है और फेसबुक ,व्हाट्सएप पर फोटो अपडेट करती है. जिसके बाद जो लाइक और कमेंट आते हैं वह उसे पसंद नहीं.
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इतना ही नही पति ने ये भी कहा कि फोन में वो इतना बिजी रहती है कि खाना बनाने से लेकर परिवार का ध्यान तक नहीं रखती। पूरी दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया और कई शर्तों के आधार पर दोनों का तलाक होने से बचाया. फैसले के आधार पर अब महिला को घर का पूरा काम करना पड़ेगा और दोपहर में 4:00 बजे से 6:00 बजे तक उसे स्मार्टफोन मिलेगा.
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इस बीच में वह अपने फोटो अपडेट कर सकती है और सेल्फी ले सकती है. कुटुंब न्यायालय की काउंसलर संगीता राजानी ने बताया की यह मामला काफी क्रिटिकल था. क्यो की नौबत तलाक तक आ गई थी, ऐसे में यह जरूरी था कि दोनों पक्षों को समझाया जाए. उन्होंने कहा कि ये भी सही है कि एकदम से किसी की मोबाइल छोड़ने की आदत नहीं जा सकती। और किसी का एकदम से गुस्सा करना भी सही नहीं है। इसलिए न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए इन दोनों पति पत्नी का तलाक होने से बचाया।
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पैंट-शर्ट पहनती है बीवी, नहीं रहना है इसके साथ
मुंबई में एक आदमी ने अपनी पत्नी के पोशाक पहनने की पसंद के आधार पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक़ मांगा. कथित तौर पर वो अपनी पत्नी से इसलिए नाराज़ था क्योंकि वो काम पर पारंपरिक भातीय पोशाक पहनने की बजाय पैंट-शर्ट पहन कर जाती थी. एक फ़ेमिली कोर्ट ने तलाक़ का आदेश जारी किया लेकिन पिछले मामले की तरह ही बांबे हाई कोर्ट इस पर सहमत नहीं हुआ.
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बहुत पार्टी करती है बीवी
बांबे हाई कोर्ट ने साल 2011 में एक फ़ैमिली कोर्ट के उस आदेश को ख़ारिज कर दिया जिसमें एक भारतीय नौसैनिक को तलाक की इजाज़त दे दी गई थी. उसने अपनी पत्नी पर लगातार पार्टी करने का आरोप लगाया था. 42 साल के उस आदमी की शादी 1999 में हुई थी और वो भी मस्ती के लिए पार्टियों में जाने का आदी था. कोर्ट ने कहा कि ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि महिला ने उस आदमी को किसी प्रकार से शारीरिक या मानसिक हिंसा का शिकार बनाया था.
अधिक सेक्स की मांग बना तलाक़ का कारण
दुनियाभर में आम तौर पर यौन असंतुष्टि तलाक़ का कारण है, लेकिन मुंबई में एक आदमी ने अपनी पत्नी से इस आधार पर तलाक़ की मांग की क्योंकि पत्नी की ओर से बहुत अधिक सेक्स की मांग थी. पीटीआई के मुताबिक़, अपनी तलाक़ की अर्ज़ी में उसने अपनी पत्नी के बारे में कहा कि जबसे शादी हुई है, वो 'बहुत अधिक सेक्स और इसके प्रति कभी न संतुष्ट होने वाली महिला रही.'
उसने आरोप लगाया कि वो सेक्स के लिए तब भी मजबूर करती थी जब वो बीमार होता था और मना करने पर दूसरे आदमी के साथ सोने की धमकी देती थी. मुंबई की एक फ़ैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में फ़ैसला दिया और पत्नी के पेश न होने पर उसे तलाक़ की इजाज़त दे दी.
चाय बनाने से मना करना बना तलाक़ का कारण
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली आदालत के उस फ़ैसले को सही ठहराया जिसमें कहा गया था कि पति के दोस्तों के लिए चाय बनाने से मना करने से पति ने अपमानित महसूस किया और अन्य मामलों के अलावा बिना बताए पत्नी द्वारा गर्भपात करा देना मानसिक प्रताड़ना के बराबर है और तलाक़ का पर्याप्त आधार है.
Source : News Nation Bureau