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छह साल की बेटी से रेप के बाद हत्‍या करने वाले बाप को फांसी की सजा

छह साल की अपनी ही मासूम बेटी के साथ रेप करने के बाद उसकी गला घोटकर हत्या करने वाले बाप अफजल खान को विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने फांसी की सजा सुनाई

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Drigraj Madheshia
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छह साल की बेटी से रेप के बाद हत्‍या करने वाले बाप को फांसी की सजा

प्रतिकात्‍मक चित्र

छह साल की अपनी ही मासूम बेटी के साथ रेप करने के बाद उसकी गला घोटकर हत्या करने वाले बाप अफजल खान को Special Judge कुमुदिनी पटेल ने फांसी की सजा सुनाई है. जज ने अपने फैसले में कहा- ‘अफजल को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए. मुकदमें के दौरान अफजल ने जज को बताया कि उसे शक था कि बेटी उसकी नहीं है, इसीलिए उसकी हत्या की थी.

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घटना 15 मार्च 2017 को लालघाटी स्थित बरेला गांव की है. बच्ची का शव घर के एक पंखे पर लटका हुआ मिला था. बता दें साल 2018 में प्रदेश भर की अदालत में चल रहे आपराधिक मामलों में से 21 में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है.भोपाल में सोमवार को सुनाए गए फैसले के पहले इंदौर, ग्वालियर, रसिंहपुर, सागर, धार, दतिया, जबलपुर, कटनी, रतलाम, मंदसौर, न जिलों में भी लैंगिक अपराधों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है.

यह भी पढ़ेंः किसी भी सूरत में रेप पीड़ितों की पहचान सार्वजनिक न हो- सुप्रीम कोर्ट

बच्ची की हत्या के बाद अफजल ने पुलिस को बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना दी. लेकिन डॉ. गीता रानी गुप्ता ने बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा किया कि मृतका के साथ ज्यादती हुई और उसकी हत्या की गई है. पुलिस ने 8 लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया था. बच्ची के कपड़ों पर लगे धब्बों का मिलान अफजल के डीएनए से होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.

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Source : News Nation Bureau

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