डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की शिष्या हनीप्रीत को लेकर सागर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे दो कैदी आपस में भिड़ गए थे. दोनों में जमकर मारपीट हुई थी. इस मामले को लेकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्नल सिंह श्याम ने मारपीट करने वाले बंदी को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 27 सितंबर 2017 को बंदी गृह में लगे टीवी पर हनीप्रीत को लेकर न्यूज चल रही थी. इसी दौरान दोनों कैदियों में हनीप्रीत को लेकर झगड़ा हुआ था. जेल में एक कैदी ने हनीप्रीत को लेकर टिप्पणी की थी, जो दूसरे कैदी को नागवार गुजरी. जिसके बाद नाराज दूसरे कैदी से उसकी बहस हो गई.
सेंट्रल जेल में ही दोनों कैदी बहस करते-करते आपस में भिड़ गए. बात हाथापाई तक पहुंच गई और फिर दोनों में जमकर मारपीट हुई. एक कैदी ने जेल में बाथरूम के पास से पड़े लोहे की चद्दर के टुकड़े से दूसरे कैदी पर हमला कर दिया. दोनों कैदी सागर की सेंट्रल जेल के शिवखंड वार्ड नंबर-7 में बंद थे. कैदियों पहचान सागर के बापूपुरा का रहने वाला मुकेश रैकवार और बंटी उर्फ प्रताप राजपूत के रूप में हुई.
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जिसके बाद जेल प्रबंधन ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने एक कैदी के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था. जिसपर फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्नल सिंह श्याम ने मारपीट करने वाले बंदी की सजा एक साल के लिए बढ़ा दी.
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