अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और दोपहिया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले नए नियम के बारे में जरूर जान लीजिए. अब मध्य प्रदेश में आपको दोपहिया वाहन खरीदते समय दो हेलमेट भी खरीदने होंगे. ऐसा न करने पर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता. अगर आपके पास पहले ही हेलमेट है तो उसका बिल जमा कराना होगा. दोपहिया वाहन बेचने पर वाहन डीलरों को भी दो हेलमेट उपलब्ध करवाने होंगे. इतना ही नहीं डीलरों को हेलमेट की रसीद RTO में जमा करनी होगी. दोपहिया वाहन खरीदने वालों को परिवहन विभाग से पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराने के लिए दो हेलमेट खरीदकर उसकी रसीद दिखानी होगी.
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परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव ने गुरुवार को दो हेलमेट की अनिवार्यता संबंधी आदेश जारी किए हैं. परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया, 'दो-पहिया वाहन चालक व उसके साथ बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए भोपाल सहित प्रदेश भर के वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि नया दोपहिया वाहन खरीदने वाले को दो हेलमेट उपलब कराएं. परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दो हेलमेट खरीदने की रसीद देखे बिना वाहनों को रजिस्ट्रेशन न करें.'
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परिवहन आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि न्यायालय भी दो हेलमेट के संदर्भ में आदेश जारी कर चुका है. इसके बाद परिवहन विभाग ने पांच सितंबर 2014 को आदेश का पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद इसका सख्ती से पालन नहीं हो पाया. परिवहन आयुक्त के आदेश में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 का हवाला देते हुए कहा गया कि सार्वजनिक स्थान पर किसी वर्ग या वर्ण की मोटर साइकिल चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप ऐसा सुरक्षात्मक टोप ( हेलमेट) पहनेगा.
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