बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनी के 29 वर्षीय सहायक मैनेजर रवि गुप्ता ने दावा किया है कि वर्ष 2011-12 में उन्हें 132 करोड़ रुपए के लेनदेन करने के लिए आयकर विभाग से 3.49 करोड़ रूपये का जुर्माना भरने का नोटिस मिला है और इसे 17 जनवरी तक अदा करने को कहा गया है. गुप्ता ने कहा कि पिछले साल 17 दिसंबर को इस नोटिस को मिलने के बाद वह पशोपेश में हैं, क्योंकि उन्होंने उस वित्त वर्ष में लगभग मात्र 60,000 रुपये ही कमाए थे.
वह वर्तमान में पंजाब के लुधियाना में कार्यरत हैं और मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दावा किया, ‘‘किसी ने मुंबई में धोखाधड़ी कर मेरे पैन नंबर के जरिये मेरे नाम का बैंक खाता खुलवाया था और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले मामले में भगोड़े मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के ऑफिस के पास एक फर्म का संचालन किया था.’’
जब उनसे पूछा गया कि अपने पैन नंबर के साथ धोखाधड़ी को लेकर आपने पुलिस में अब तक शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई है, तो इस पर गुप्ता ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय के साथ-साथ प्रदेश की ग्वालियर एवं भिंड पुलिस और पंजाब की लुधियाना पुलिस मुझे मुंबई पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कह रहे हैं.
Source : Bhasha