Unified Pension Scheme: केंद्र के बाद इस राज्य ने भी दी यूपीएस को मंजूरी, फायदेमंद है ये स्कीम

Unified Pension Scheme: केंद्र ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया था. इसके बाद 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र ने भी इस योजना के लिए मंजूरी दे दी है.

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Yashodhan.Sharma
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Eknath Shinde
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महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के बाद अब प्रदेश में भी यह योजना लागू होने जा रही है. इसका सीधा लाभ राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी उठा सकेंगे. मीडिया एजेंसी के मुताबिक रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी है.

गौरतलब है कि केंद्र ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया था. इस योजना के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित, पारिवारिक और न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी. वहीं एक अप्रैल 2025 तक यह योजना लागू होगी. केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. कोई एनपीएस में रहना चाहे तो उसमें रह सकता है. अगर यूपीएस अपनाना चाहे तो इसका विकल्प चुन सकता है. राज्य सरकारें भी इस संरचना को चुन सकती है. अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा.

कैसे फायदेमंद है ये स्कीम

यूपीएस के तहत केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी. सरकारी कर्मचारी के 25 साल नौकरी करने पर रिटायर होने के बाद उसकी पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप दिया जाएगा. इसमें एश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है. अगर कोई व्यक्ति 10 साल नौकरी करता है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी. इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है. अगर रिटायर के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा परिवारजनों को मिलेगा. 

पेंशन बढ़ने का भी है प्रवाधान

यूपीएस में रिटायरमेंट पर एकमुश्त (ग्रेच्युटी से अलग) राशि भी दी जाएगी. इसकी गणना कर्मचारी के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा. यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन बढ़ने का भी प्रावधान है, जिसे इंडेक्सेशन से जोड़ा गया है. यूपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है. इससे 23 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे.

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