महाराष्ट्र ( Maharashtra ) की अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत कौर राणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court ) ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने यह फैसला अमरावती से शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद अडसूल की याचिका पर सुनाया है, जिसमें उन्होंने राणा के जाति प्रमाण पत्र को अवैध बताया था. पिछले चुनाव में अमरावती सीट SC मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट थी और नवनीत राणा ( Navneet Rana ) ने जाति प्रमाण पत्र में खुद को एससी बताया था.
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए सांसद नवनीत कौर राणा पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते के भीतर नवनीत कौर राणा अपना सभी प्रमाण पत्र जमा करें. अमरावती संसदीय सीट आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था. नवनीत कौर राणा यहां से चुनाव लड़ी थीं और जीत हासिल की थी. आनंद अड़सुल का आरोप था कि नवनीत कौर राणा ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत हासिल की थी. अब कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता जाने का भी खतरा दिखाई दे रहा है.
आपको बता दें कि नवनीत राणा ने 2014 में राजनीति में एंट्री की थी. पहले उन्होंने एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, मगर हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा एनसीपी से अलग होकर अमरावती से निर्दलीय मैदान में उतर गईं और चुनाव में जीत भी हासिल की. नवनीत राणा के पति रवि राणा महाराष्ट्र के विधायक हैं.
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गौरतलब है कि सांसद बनने के बाद नवनीत राणा लगातार सुर्खियों में रहती हैं. संसद के सत्र के दौरान लगातार अक्सर वह चर्चा में बनी रहती हैं. पिछले संसद सत्र में महाराष्ट्र में घटे एंटीलिया केस को लेकर नवनीत राणा ने केंद्र सरकार का पक्ष लिया था और राज्य की उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा था. इसके बाद नवनीत राणा ने शिवसेना के नेताओं पर धमकी देने के भी आरोप लगाए थे. उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने भी उठाया था.
HIGHLIGHTS
- नवनीत राणा का कास्ट सर्टिफिकेट खारिज
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना लगाया
- अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा