आर्यन खान ड्रग्स मामले में कोर्ट के आदेश की कॉपी सामने आई है. आदेश की कॉपी में कोर्ट ने साफ लिखा है कि आर्यन खान को जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उनका अपराध जमानत के लायक नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्यन खान समेत तीनों आरोपी बेगुनाह नहीं हैं. तीनों आरोपी आर्यन, अरबाज और मुनमुन गंभीर अपराध में शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आरोपी प्रभावशाली हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए जमानत देना ठीक नहीं है. आर्यन पर एनपीडीएस एक्ट 29 लागू होता है. वहीं, एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान का ड्रग्स तस्करों से संबंध हैं और उनके व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बात सामने आई है.
यह खबर भी पढ़ें- Doli Murder Case: नशे में कहासुनी से हत्या तक कैसे पहुंची कहानी, CCTV में कैद घटना
मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत ने बुधवार को ड्रग्स मामले पर सुनवाई करते हुए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने दो 2 अक्टूबर को लग्जरी क्रूज शिप पर रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स रखने और इसके इस्तेमाल के आरोप में आर्यन खान और अन्य दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दर्ज ड्रग्स मामले में आर्यन के अलावा दो आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया. खान के वकील ने कहा कि हालांकि विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल के विस्तृत फैसले की अभी प्रतीक्षा की जा रही है. उन्होंने कहा कि वे बुधवार या गुरुवार तक आर्यन की जमानत के लिए बंबई हाईकोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं.
यह खबर भी पढ़ें- कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा-कांग्रेस में अब सब कुछ दिल्ली से तय होता है
14 अक्तूबर को अदालत ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछली सुनवाई के दौरान एनसीबी ने अदालत में कहा था कि आर्यन खान ड्रग्स लेने का आदी है और वह कई ड्रग्स पेडलर्स के साथ भी संपर्क में रहा है. खान, मर्चेंट और धमेचा, पांच अन्य लोगों के साथ 2 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए थे. इन्हें मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप में एनसीबी की छापेमारी के बाद 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था.
Source : News Nation Bureau