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भीमा कोरेगांव मामला : SC ने गौतम नवलखा को नजरबंद रखने की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा को नजरबंद करने की इजाजत दी. जस्टिस के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने कई शर्तें लगाते हुए 70 वर्षीय व्यक्ति को मुंबई में एक महीने के लिए नजरबंद रखने की अनुमति दी. कार्यकर्ता को राहत देते हुए पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसकी मेडिकल रिपोर्ट को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है. हम सोचेंगे कि उसे एक महीने की अवधि के लिए घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी जानी चाहिए. पीठ ने कहा कि नवलखा हाउस अरेस्ट की अवधि के दौरान इंटरनेट, कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण का उपयोग नहीं करेगी और उन्हें ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति दी.

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : Twitter)

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा को नजरबंद करने की इजाजत दी. जस्टिस के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने कई शर्तें लगाते हुए 70 वर्षीय व्यक्ति को मुंबई में एक महीने के लिए नजरबंद रखने की अनुमति दी. कार्यकर्ता को राहत देते हुए पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसकी मेडिकल रिपोर्ट को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है. हम सोचेंगे कि उसे एक महीने की अवधि के लिए घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी जानी चाहिए. पीठ ने कहा कि नवलखा हाउस अरेस्ट की अवधि के दौरान इंटरनेट, कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण का उपयोग नहीं करेगी और उन्हें ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति दी.

नवलखा की नजरबंदी की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा कि यह संभावना नहीं है कि मामला निकट भविष्य में पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ेगा और आरोप भी तय नहीं किए गए हैं. पीठ ने स्पष्ट किया कि नवलखा को मुंबई छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और वह अपनी नजरबंदी की अवधि के दौरान गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे. पीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता और उसके साथी से अपेक्षा की जाती है कि वह उसके द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का ईमानदारी से पालन करेगा.

शीर्ष अदालत ने कहा कि नवलखा को निगरानी का खर्च खुद वहन करना होगा और उनसे 2.4 लाख रुपये जमा करने को कहा. शीर्ष अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए दिसंबर में सूचीबद्ध किया है. बता दें, 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तलोजा जेल अधीक्षक को भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद गौतम नवलखा को तुरंत इलाज के लिए मुंबई के जसलोक अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था.

नवलखा ने अप्रैल में पारित बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, उनकी याचिका को तलोजा जेल से स्थानांतरित करने के लिए खारिज कर दिया और इसके बजाय घर में नजरबंद रखा गया. अगस्त 2018 में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और शुरू में घर में नजरबंद रखा गया. अप्रैल 2020 में, शीर्ष अदालत के आदेश के बाद उन्हें महाराष्ट्र के तलोजा केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया.

Source : IANS

Supreme Court Bhima Koregaon case Gautam navlakha
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