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गोरेगांव फ्लैट मामला: कपिल शर्मा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, BMC की FIR पर रोक

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बीएमसी की एफआईआर पर रोक लगा दी है।

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Jeevan Prakash
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गोरेगांव फ्लैट मामला: कपिल शर्मा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, BMC की FIR पर रोक

कपिल शर्मा (फाइल फोटो)

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मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए गुरुवार को बीएमसी की एफआईआर पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बीएमसी ने बताया कि कपिल शर्मा के खिलाफ सभी केस वापस ले लिये गये हैं।

कपिल का गोरेगांव ईस्ट में एक ‌फ्लैट है। बीएमसी का दावा था कि फ्लैट लेने में गड़बड़ी गई। कपिल शर्मा ने बीएमसी अधिनियम की धारा 351 के तहत जारी 28 अप्रैल के नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उन्होंने दावा किया था कि नोटिस दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी किया गया।

बीएमसी ने अपने नोटिस में दावा किया था कि गोरेगांव में 18 मंजिला आवासीय इमारत डीएलएच इंक्लेव में कुछ निर्माण कार्य अवैध थे और उन्हें गिराना होगा। इसी इमारत में कपिल शर्मा, इरफान खान का फ्लैट है।

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Source : News Nation Bureau

Bombay High Court comedian kapil sharma illegal construction goregaon FIR against Kapil Sharma
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