बॉम्बे हाई कोर्ट ने MSRTC हड़ताल को बताया 'गैरकानूनी', कहा- तत्काल प्रभाव से काम पर लौटें

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में जारी सरकारी बसों की हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से वापस काम पर लौटने का आदेश दिया है।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
बॉम्बे हाई कोर्ट ने MSRTC हड़ताल को बताया 'गैरकानूनी', कहा- तत्काल प्रभाव से काम पर लौटें

महाराष्ट्र में सरकारी बसों की हड़ताल (फाइल फोटो-PTI)

Advertisment

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में जारी सरकारी बस कर्मचारियों की हड़ताल को गैरकानूनी बताते हुए तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लौटने का आदेश दिया है।

इससे पहले हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार से कहा कि अगर आप उच्चस्तरीय कमेटी बनाते हैं, कोर्ट मोहलत देने के लिए तैयार है। अदालत ने साथ ही कि सरकार हड़ताल को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए।

वहीं महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एमएसआरटीसी) कर्मचारियों की हड़ताल के मसले पर सरकार में शामिल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और परिवहन मंत्री दिवाकर राउते से मुलाकात की।

एमएसआरटीसी के एक लाख से अधिक कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज (शुक्रवार) कर्मचारियों के हड़ताल का चौथा दिन है।

और पढ़ें: गुजरात चुनाव की घोषणा में देरी पर चिदंबरम का मोदी पर तंज

दिपावली के मौके पर एमएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से आम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि सातवें वेतन आयोग को लागू करने और वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक 25 प्रतिशत की अंतरिम बढ़ोतरी की मांग को लेकर हमारे 1.02 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

और पढ़ें: केरल हाई कोर्ट ने दोहराया, कॉलेज कैंपस में राजनीति की जगह नहीं

Source : News Nation Bureau

High Court MSRTC Strike Illegal Bombay
Advertisment
Advertisment
Advertisment