'बिना इजाजत सोसाइटी में जानवर की कुर्बानी गलत' Bakra Eid 2023 पर बकरों की कुर्बानी के मद्देनजर बॉम्बे हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सुर्खियों में है. दरअसल कोर्ट ने ये फैसला मुंबई स्थित नाथानी बिल्डिंग के जैन समुदाय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. बता दें कि हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिना इजाजत सोसाइटी में जानवर की कुर्बीनी देना गलत है. अगर ऐसा किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि हाल ही में Eid Ul Adha 2023 के मौके पर मुंबई से सटे मीरा रोड स्थित हाउसिंग सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी पर छिड़ा विवाद खबरों में था. इसी बीच मुंबई की ही एक दूसरी सोसाइटी नाथानी बिल्डिंग में ये मामला गर्माने लगा. दरअसल सोसाइटी में रहने वाले जैन समुदाय के लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि बिल्डिंग में कुर्बानी के लिए 60 बकरे लाए गए हैं. साथ ही जैन समुदाय के लोगों ने हाई कोर्ट से इस कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग की थी.
सोसाइटी परिसर में बकरे की कुर्बानी का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में यह याचिका दायर की. इसपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. अपने फैसले में कोर्ट ने पुलिस और बीएमसी को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना सोसाइटी की परमिशन जानवरों की देना गलत है. बावजूद इसके अगर ऐसा किया जाता है, तो प्रशासन इस मामले में खुद हस्तक्षेप करे और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे. बता दें कि इसी तरह का मामला मुंबई से सटे मीरा रोड स्थित हाउसिंग सोसाइटी में भी देखने को मिला था, जहां Eid 2023 के मौके पर बकरों की कुर्बानी को लेकर विवाद छिड़ गया, जिसके बाद जैसे-तैसे करके इस मामले को शांत कराया गया था.
Source : News Nation Bureau