Vijay Mallya: मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ 180 करोड़ रुपये के लोन डिफॉल्ट मामले में गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है. यह मामला इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से जुड़ा हुआ है. यह वारंट 29 जून को सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.पी. नाइक निंबालकर ने जारी करते हुए सोमवार को विस्तृत जानकारी देने को कहा था. सोमवार को सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि विजय माल्या के भगोड़े यानी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का मामला बिलकुल उपयुक्त है. इसलिए उनके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू जारी कर अदालत में उनकी स्थित सुनिश्चित की जाए.
सीबीआई ने किया बड़ा दावा
68 वर्षीय विजय माल्या को लेकर सीबीआई ने बड़ा दावा किया है. सीबीआई का आरोप है कि किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर ने पहले ही बंद हो चुकी एयरलाइंस के लिए लोन लिया और जानबूझकर इसके भुगतान में चुक किया. जिसकी वजह से सरकारी बैंक को 180 करोड़ का नुकसान पहुंचा. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. फिलहाल माल्या लंदन में रह रहे हैं. हाल ही में माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जैसमीन के साथ लंदन में शादी रचाई. इस शादी में विजय माल्या के साथ ही भगोड़े ललित मोदी भी नजर आए. शादी समारोह से ललित मोदी की फोटो भी सामने आई थी, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी. सिद्धार्थ-जैसमीन की शादी लंदन के हर्टफोर्डशायर इलाके में बड़े धूमधाम से हुई. इसमें कई बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की. शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई.
क्या है मामला?
आपको बता दें कि विजय माल्या के खिलाफ यह वारंट 2007-2012 के बीच आईओबी से 180 करोड़ रुपये ऋण लेकर उसके हेरफेर करने और फिर देश से भागने का मामला दर्ज किया गया है. यह लोन तत्कालीन परिचालन किंगफिशर एयरलाइंस के जरिए लिया गया था. सीबीआई ने माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है.
HIGHLIGHTS
- विजय माल्या के खिलाफ CBI कोर्ट का एक्शन
- सीबीआई ने किया बड़ा दावा
- 180 करोड़ के लोन डिफॉल्ट मामले में सुनवाई
Source : News Nation Bureau