उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद एकदम एक्शन मोड में दिखने लगे हैं. एक से एक बड़ा फैसला ले रहे हैं. उद्धव ठाकरे ने सोमवार को एक और बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि नाणार प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिया जाए. वहीं इससे पहले उद्धव ठाकरे ने आरे मेट्रो कार शेड परियोजना के खिलाफ प्रदर्शनकरने वालों के भी केस वापस लिए जाने को कहा था. उन्होंने कहा कि हम कोई भी काम बदले की भावना से नहीं कर रहे हैं.
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Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray orders to withdraw the cases registered against protesters who agitated against the Nanar Refinery project. pic.twitter.com/ANj4lAE0SP
— ANI (@ANI) December 2, 2019
उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे. इसके बाद ही अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है. तब तक एक भी पत्ता नहीं काटा जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जितने भी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था सबका केस वापस लिया जाए. बता दें कि शिवसेना रत्नगिरि में तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट का विरोध करती रही है. शिवसेना के विरोध के बाद इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. हालांकि तत्कालीन सरकार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे.
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नाणार परियोजना के लिए इस क्षेत्र के 14 गांवों की लगभग 15,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था. नाणार तेल रिफाइनरी परियोजना IOC, HPCL और BPCL और सऊदी पेट्रोलियम की दिग्गज कंपनी अरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक महत्वाकांक्षी 3 ट्रिलियन डॉलर का संयुक्त उपक्रम था. उस वक्त भी शिवसेना ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था. शिवसेना के साथ-साथ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग की थी.
वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने आरे मेट्रो कार शेड के खिलाफ आंदोलन करने वाले कई पर्यावरणविदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का आदेश दिया है. इससे पहले उद्धव सरकार ने आरे मेट्रो कार शेड के निर्माण पर रोक लगाने का ऐलान किया था. अक्टूबर में मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के लिए काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए धरना-प्रदर्शन किया गया था. इस दौरान पर्यावरण कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किए थे. वहीं, शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री ठाकरे ने अपने पहले फैसले में आरे मेट्रो कार शेड परियोजना के काम को रोकने का आदेश दिया था.