महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) को 30 जून तक बढ़ाया दिया है. लेकिन इस बार अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) के कारण कई जगहों पर छूट दी जा रही है. इसके साथ ही राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना का एक केस भी नहीं छिपना चाहिए.
मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के अगले चरण में देश भर में कई रियायतें देते हुए अनलॉक 1 का ऐलान किया है. महाराष्ट्र में भी अनलॉक के तहत लाए गए नियमों को लागू किया जाएगा. मसलन कई चीजों में छूट मिलेगी. हालांकि कंटनेटमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलने वाली है.
महाराष्ट्र में पहले चरण की शुरुआत 3 जून से की जाएगी. इसके तहत जो छूट मिलेगी वो हैं-
-लोग जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग कर सकेंगे. इसके लिए सरकार ने ग्राउंड, गार्डन, बीच में जाने की अनुमति दी है.
-प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेस्ट कंट्रोल को अनुमति.
-गैरेज खोलने की अनुमति.
-सरकारी संस्थाएं 15 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगी.
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दूसरे चरण की शुरुआत 5 जून से की जाएगी
-मार्किट एरिया, दुकानों को ऑड इवन डे में खोलने की अनुमति .
-मॉल को खोलने की अनुमति नहीं.
-सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा. अगर इसका पालन नहीं हुआ तो मार्किट को बंद किया जा सकता है.
-टैक्सी, रिक्शा, कैब को सीमित प्रवासियों के साथ जाने की अनुमति दी जाएगी .
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तीसरे फेस की शुरुआत 8 जून से की जाएगी
-निजी आफिस 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ चल सकती हैं.
-जिले के भीतर ही 50 फीसदी प्रवासियों के साथ बस चलाने की अनुमति.
-एक जिले से दूसरे जिले में बस नहीं चलेगी.
स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं नहीं खुलेंगी. मेट्रो रेल भी नहीं दौड़ेंगी. पैसेंजर ट्रेन पर भी रोक जारी रहेगी. सिनेमा हॉल, सैलून, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल नहीं खुलेंगी. धार्मिक स्थल भी नहीं खुलेंगी.
Source : News Nation Bureau