महाराष्ट्र में नहीं मिली शराब तो पी लिया सैनिटाइजर, जानिए फिर क्या हुआ

कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है. इस दौरान जरूरी चीजों के सामानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें बंद हैं. वहीं शनिवार शराब नहीं मिलने पर तीन लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई.

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Ravindra Singh
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सांकेतिक चित्र( Photo Credit : आईएएनएस)

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कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है. इस दौरान जरूरी चीजों के सामानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें बंद हैं. वहीं शनिवार शराब नहीं मिलने पर तीन लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. यह घटना शुक्रवार की देर रात जिले के वाणी गांव में घटी, जिसके बाद तीनों को मुंह में जलन, पेट में जलन, उल्टी, जी मिचलाने के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. वाणी पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी डी बी भदीकर के अनुसार, शराब की दुकानें बंद होने से तीनों लोगों को शराब नहीं मिल रही थी.

भदीकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, प्रारंभिक जांच के अनुसार, उन्हें कहीं से भी शराब नहीं मिली, इसलिए उन्होंने हैंड सैनिटाइजर की एक बोतल पी लिया, जिसमें अल्कोहल भी पर्याप्त मात्रा में होती है. आज तड़के उन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि उनमें से दो की पहचान दत्ता लंगेवार 42, सुनील देंगड़े 35 और तीसरे पीड़ित की पहचान की जांच की जा रही है. वाणी पुलिस ने एक आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच चल रही है.

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आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर से त्राहिमाम मचा हुआ है. राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक सभी राज्यों में कोरोना ने अपना तांडव मचा रखा है. महाराष्ट्र में तो हालात कुछ ज्यादा ही बदतर नजर आने लगे हैं. बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए. जिसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के की गाइडलाइंस को और भी सख्त कर दिया है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब 22 अप्रैल से 1 मई तक और सख्त नियमों की घोषणा की गई है. 

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महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गाइडलाइंस और भी सख्त कर दी हैं. आपको बता दें कि  नए नियमों के मुताबिक अब कोई भी शादी समारोह सिर्फ एक हॉल के भीतर ही संपन्न करवाया जाएगा. इसके साथ ही कोई भी समारोह दो घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा इनमें अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं. कोई भी परिवार अगर इन नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.

HIGHLIGHTS

  • महाराष्ट्रः शराब नहीं मिली तो पिया सैनिटाइजर
  • कोरोना संक्रमण के चलते राज्य में है लॉकडाउन
  • सैनिटाइजर पीने की वजह से तीन लोगों की मौत
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