Ex-ICICI Bank CEO Chanda Kochhar Denied Urgent Hearing By Bombay High Court: आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन फ्रॉड लोन केस में चंदा कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की उस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले को पहले छोटी बेंच और निचली अदालत में लेकर जाएं, उसके बाद ही हाई कोर्ट का रुख करें. दरअसल, चंदा कोचर आईसीआईसीआई की पूर्व एमडी और सीईओ (Ex-ICICI Bank MD & CEO) हैं. वो लोन फ्रॉड केस (ICICI-Videocon Fraud Case) में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार की गई हैं और अभी सीबीआई की तीन दिवसीय कस्टडी में हैं.
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क्या था मामला?
चंदा कोचर जब आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख थी, तब आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप के लिए 3200 करोड़ रुपये का लोन पास किया था. उस लोन के बाद वीडियोकॉन ग्रुप ने 60 करोड़ से अधिक की रकम एक संस्थान को लोन में दे दिया था. जबकि नियमों के मुताबिक, ऐसा नहीं हो सकता था. वीडियोकॉन ग्रुप ने जिस कंपनी को लोन दिया था, उस कंपनी के मालिक विकास कोचर थे और उनका हिस्सा उक्त कंपनी में 50 फीसदी से अधिक थी. इस मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के तत्कालीन एमडी को भी गिरफ्तार किया गया है. वहीं, चंदा कोचर और उनके पति विकास कोचर को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. वो इसी मामले में हाई कोर्ट से हस्तक्षेप करने की अपील कर रहे थे.
HIGHLIGHTS
- चंदा कोचर और उनके पति को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका
- हाई कोर्ट ने केस को सुनने से ही कर दिया इनकार
- पहले छोटी बेंच में करें अपील, हस्तक्षेप करने की अपील की थी