संजय दत्त की रिहाई पर महाराष्ट्र सरकार को HC की फटकार, 2 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने संजय दत्त की समय से पहले रिहा करने के फैसले को न्यायोचित ठहराने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है।

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Aditi Singh
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संजय दत्त की रिहाई पर महाराष्ट्र सरकार को HC की फटकार, 2 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश

संजय दत्त (फाइल फोटो)

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बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने संजय दत्त की समय से पहले रिहा करने के फैसले को न्यायोचित ठहराने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है।

कोर्ट ने सरकार से पूछा,' अपनी सजा के दौरान ज्यादातर समय पैरोल पर रहने के बावजूद जेल अधिकारियों ने यह आकलन कर कैसे लिया कि संजय दत्त का व्यवहार अच्छा था और उन्हें 8 महीने पहले रिहा कर दिया?'

इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या संजय दत्त की रिहाई के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, आम कैदियों के लिए भी वही अपनाई जाती है?

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संजय दत्त की रिहाई के खिलाफ पुणे के निवासी प्रदीप भालेकर ने जनहित याचिका दाखिल की थी। राज्य की ओर से इस मामले में अब सॉलिसिट जनरल पेश होंगे। जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह का समय दिया है।

बता दें कि 1993 के सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने संजय दत्त के अच्छे आचरण के कारण 8 महीने पहले ही रिहा कर दिया था।

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Source : News Nation Bureau

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