Lockdown in Maharashtra : देश में एक बार फिर कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा है. महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं. इसी क्रम में दिल्ली और झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र में भी 15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकता है. अगर लोग नहीं सुधरे तो महाराष्ट्र में बुधवार रात 8 बजे से अगले 15 दिन के लिए लॉकडाउन लग सकता है. ये लॉकडाउन पिछले साल की तरह ही रहेगा. हालांकि, अभी महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन है. आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली और झारखंड सरकार ने भी अपने राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था.
महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी को देखते हुए महाराष्ट्र पूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है. इसके बारे में दिशानिर्देश जल्द ही घोषित किए जाएंगे. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन के फैसले की घोषणा करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि हमने सीएम से अनुरोध किया है कि वे कल शाम 8 बजे से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करें. यह सभी मंत्रियों का सीएम से अनुरोध था, अब यह उनका निर्णय है.
राजेश तोपे ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में हमें अभी तक केंद्र से कोई पत्र नहीं मिला है. सीएम ने कहा है कि टीकाकरण अभियान पूरे जोरों पर चलाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो हम केंद्र से अन्य देशों के टीके खरीदने की अनुमति लेंगे.
महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कोरोना महामारी की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अब कक्षा 10वीं के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है.
आपको बता दें कि लॉकडाउन के मानदंडों को और मजबूत करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को फैसला किया कि कोरोनो वायरस की चेन को तोड़ने के लिए अगले 10 दिनों के लिए सभी ग्रॉसरी शॉप को केवल चार घंटे रोजाना खोलने की अनुमति होगी. आज दोपहर एक आदेश में सरकार ने कहा कि सभी किराने का सामान, सब्जी की दुकानें, फल विक्रेता, डेयरियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी, सभी प्रकार की दुकानें जिनमें चिकन, मटन, पोल्ट्री, मछली और अंडे शामिल हैं, केवल सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी.
मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने भी कहा है कि यह आदेश कृषि उत्पाद, पालतू जानवरों का भोजन, व्यक्तियों और संगठनों के लिए बरसात के मौसम के लिए सामग्री से संबंधित दुकानों को भी कवर करेगा. हालांकि, इन दुकानों को सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी, हालांकि स्थानीय अधिकारियों द्वारा समय को संशोधित किया जा सकता है.
एक अधिकारी ने कहा कि इसका मतलब है कि लोगों को प्रतिदिन 19 घंटे तक बाहर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि उन्हें पहले की तरह मेडिकल आपातालिन सेवा के लिए कभी भी बाहर जाने की अनुमति होगी. इस सप्ताह मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने कलर कोडिड स्टीकर जारी किये थे, जिससे लोगों के लिए बिना किसी वैध कारणों के आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है.
Source : News Nation Bureau