महाराष्ट्र ( Maharashtra ) सरकार ने सोमवार को धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर ( Loud Speaker on Religious Places) के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि इजाजत के बगैर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल राज्य में लॉ एंड ऑर्डर और लाउड स्पीकर के विषय को लेकर बैठक करेंगे. इसके बाद पाटिल डीजीपी, कमिश्नर समेत तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में इस मामले को लेकर जरूरी निर्देश देंगे.
महाराष्ट्र के गृह विभाग के बयान के मुताबिक राज्य के सभी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए परमिशन लेना होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी. वहीं नाशिक पुलिस कमिश्नर ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है. उन्होंने कहा कि तीन मई तक सभी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने का परमिशन लिया जाए. तीन मई के बाद किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगाने पर पुलिस एक्शन लेगी.
धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा है लाउडस्पीकर
इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ( MNS ) ने तीन मई के बाद दिन में पांच बार लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया है. मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को पुणे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो लाउड स्पीकर के मुद्दे को धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दा मानते हैं. उन्होंने कहा कि वो जून में अपने समर्थकों के साथ अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करेंगे.
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राज ठाकरे बोले- घरों में करें इबादत
इस महीने की शुरुआत में मनसे के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि हम इबादत के खिलाफ नहीं है. आप घर पर जितनी चाहें उतनी इबादत करिए, लेकिन सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा. मैं सरकार को खुली चेतावनी दे रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर रख हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे.
HIGHLIGHTS
- धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला
- सभी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए परमिशन लेना होगा
- गृह विभाग ने कहा कि तीन मई तक परमिशन ले लिया जाए वर्ना कार्रवाई