महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. प्रदेश में बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी किए हैं. मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया कि दिनभर धारा 144 लागू रहेगी. इसके साथ ही रात 8 से सुबह 7 तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी. रात में बस, ट्रेन, रिक्शा शुरू रहेंगी, लेकिन रात को सिर्फ अत्यावश्यक सेवा कर्मचारियों को ही ट्रेवल करने की अनुमती रहेगी, बस में सिटींग क्षमता के जितने ही यात्री ट्रेवल कर सकते है.
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नई गाइडलाइंस में कहा गया कि यह लॉक डाउन नहीं है बस नियमों को सख्त किया गया है. यह लॉक डाउन थोड़ी है. ट्रेन में भी जितनी सिटींग क्षमता है उतने ही लोगों को ट्रेवेल्ड करने की अनुमती रहेगी. हम रेल पुलिस की भी मदद लेंगे. जितने भी सरकारी ट्रांसपोर्ट रहंगे उसमे जितनी सिटींग क्षमता उतने ही लोंग यात्रा करेंगे. यही कानून निजी ट्रेवल को भी अनिवार्य रहेगा. जब की ऑटो, निजी बस में सिटींग क्षमता के 50 प्रतिशत लोंग ही ट्रेवल कर पाएंगे.
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मॉल्स खुले रखने है तो RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगी यह RTPCR टेस्ट 15 दिन तक चल पायेगी. जुहू बिच , घूमने के पब्लिक प्लेस बंद किये जायेंगे. कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती रहे तो हो सकता है कि हम शनिवार, रविवार के दिन पूर्ण लॉक डाउन किया जा सकता है. मुंबई में कोरोना मरींजों के लिए बेड्स उपलब्ध है, लेकिन जरूरत के अनुसार ही एडमिट किया जाता है.
महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट बैठक में फैसला
- कोरोना को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए जिसे कल शाम 8 बजे से लागू किया जाएगा
- शाम 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. दिन भर 144 लागू, 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे
- मॉल, रेस्टोरेंट, बार को बंद किया जाएगा, पार्सल शुरू
- अत्यावश्यक सेवाएं शुरू रहेंगी
- सरकारी कार्यालय 50 फीसदी की क्षमता से चलेंगे
- इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी, वर्कर पर कोई पाबंदी नहीं
- कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ वर्कर को रहने की सुविधा है, वो कंस्ट्रक्शन साइट चालू रहेंगे
- सरकारी ठेके में जहां निर्माण का काम शुरू वो चालू रहेंगे
- सब्ज़ी मंडी पर कोई निर्बंध नहीं, लेकिन भीड़ कम करने के लिए नियम बनाए गए
- शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन महाराष्ट्र में रहेगा. वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा
- यह फैसला लेने से पहले सभी लोगों से बात की
- शूटिंग में जहाँ भीड़ नहीं होंगे, वहाँ काम शुरू रह सकता है
- थिएटर बंद रहेंगे
- वीकेंड में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ सबकुछ बंद
- सभी यातायात पहले की तरह शुरू रहेंगी
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी की क्षमता से चलेगा
HIGHLIGHTS
- कोरोना को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए जिसे कल शाम 8 बजे से लागू किया जाएगा
- शाम 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. दिन भर 144 लागू, 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे
- शूटिंग में जहाँ भीड़ नहीं होंगे, वहाँ काम शुरू रह सकता है, थिएटर बंद रहेंगे