मालेगांव ब्लास्ट केस में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दखल देने से इंकार कर दिया था. जिसमें कोर्ट से ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए वह दखल नहीं दे सकते. बता दें कि 30 अक्टूबर को एनआईए की विशेष कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी सातों आरोपियों पर आतंकी षड़यंत्र रचने, हत्या और अन्य मामलों में आरोप तय किए थे.
बतादें कि 2008 मालेगांव बम धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने विशेष अदालत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनके विरुद्ध सुनवाई के लिए अभियोजन मंजूरी के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
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गौरतलब है कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकल पर रखी गई विस्फोटक सामग्री में विस्फोट होने से छह व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे.
Source : News Nation Bureau