Mumbai Bridge Collapse: मुंबई पुल हादसे में बीएमसी-रेलवे के खिलाफ मामला दर्ज

मृतकों को परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपये देने और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की है

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Akanksha Tiwari
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Mumbai Bridge Collapse: मुंबई पुल हादसे में बीएमसी-रेलवे के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई पुल हादसा

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मुंबई (Mumbai) के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (Chhatrapati Shivaji Terminus) के बाहर एक फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा ढहने के बाद पिछले 12 घंटों में 6 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए. पुलिस ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और भारतीय रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस (Devendra Fadnavis) ने मृतकों को परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपये देने और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की है. उन्होंने गुरुवार को हुई इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने का भी आदेश दिया है.

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रेलवे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और बीएमसी (BMC) की टीमें शुक्रवार को घटनास्थल का मुआयना कर रही हैं. बीएमसी आपदा नियंत्रण ने कहा, 'पिछले 18 महीनों में शहर में फुटओवर ब्रिज गिरने गिरने की यह तीसरी घटना है. यह घटना गुरुवार शाम 7.35 पर तब घटी, जब पुल पर जरूरत से ज्यादा लोगों का वजन बढ़ गया.'

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अब तक पांच मृतकों की पहचान अपूर्वा प्रभु (35), रंजना तांबे (40), भक्ति शिंदे (40), जाहिद सिराज खान (32) और तपेंद्र सिंह (35) के रूप में हुई है. ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि मलबा हटाने के बावजूद डी.एन. मार्ग पर यात्रा करने पर प्रतिबंध है.

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Source : IANS

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