बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को आरोपी मिहिर शाह के पिता और शिंदे शिव सेना नेता राजेश शाह को जमानत दे दी है. राजेश शाह को कोर्ट ने 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. मालूम हो कि, रविवार, 7 जुलाई को मुंबई के वर्ली में हिट-एंड-रन की घटना में एक महिला की मौत हो गई थी, जब राजेश शाह की बीएमडब्ल्यू कार ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी थी. कार कथित तौर पर मिहिर शाह चला रहा था. घटना के बाद से 24 वर्षीय युवक फरार है.
मिहिर शाह के पिता और पालघर जिले में शिंदे सेना के उप नेता राजेश शाह को पुलिस ने घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस के मुताबिक बीएमडब्ल्यू उसके नाम पर पंजीकृत थी. हादसे के वक्त कार में मौजूद राजेश शाह के ड्राइवर राजऋषि बीदावत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
पुलिस ने बताया कि वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके के रहने वाले पीड़ित, ससून डॉक से मछली खरीदकर लौटे ही थे कि, सुबह करीब साढ़े पांच बजे अटरिया मॉल के पास वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. पीछे से हुई टक्कर में मछुआरे प्रदीप नखाव (50) और उनकी पत्नी कावेरी नकावा (45) गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई.
Source : News Nation Bureau