महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को राहत नहीं मिल पाई है. मुंबई की विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. पूर्व गृहमंत्री के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच चल रही है. अदालत ने गुरुवार को कहा था कि वह पूर्व गृहमंत्री देशमुख की जमानत पर शुक्रवार को निर्णय सुनाएगी. देशमुख कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले को लेकर न्यायिक हिरासत में हैं. धनशोधन मामले में प्रर्वतन निदेशालय ने जो मामला दर्ज किया था, उस मामले में उन्हें बीते चार अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. इसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर भी जमानत अर्जी दी थी.
नवंबर में हुई थी गिरफ्तारी
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एच ग्वालानी ने गुरुवार को जमानत अर्जी पर अपने निर्णय को सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. दो नवंबर 2021 को राकांपा के नेता अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया था. उस समय से वह न्यायिक हिरासत में हैं. वहीं उनके निजि सचिव रहे संजय पलांडे की जमानत याचिका को भी सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है.
महाविकास अघाडी सरकार में मंत्री थे
बीते सप्ताह सेहत ठीक न होने के कारण उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. देशमुख पूर्व में रही महाविकास आघाडी (एमवीए) सरकार के मंत्री थे. इस सरकार में शिवसेना के साथ राकांपा और कांग्रेस गठबंधन में थी.
मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद
अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगा था. उन पर मुंबई के रेस्तरां और बार से सौ करोड़ रुपये प्रति माह की वसूली के आरोप मार्च में लगे थे. भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी परमबीर सिंह ने ये आरोप लगाए थे. अनिल देशमुख इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं.
HIGHLIGHTS
- भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले को लेकर न्यायिक हिरासत में
- गुरुवार को जमानत अर्जी पर अपने निर्णय को सुरक्षित रख लिया था
- नवंबर 2021 को राकांपा के नेता देशमुख को गिरफ्तार किया था
Source : News Nation Bureau