मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स ( Mumbai drugs-on-cruise case ) से संबंधित मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को जमानद दे दी है. कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को इस मामले में सुनवाई की. दोनों आरोपियों को एनडीपीएस कोर्ट ( NDPS Court ) ने जमानत दी है. जिन आरोपियों को जमानत मिली है उनमें मनीष राजगरिया ( Manish Rajgaria ) और अविन साहू के नाम शामिल हैं. उनके वकील अजय दुबे ने इसकी पुष्टि की है. दुबे ने बताया कि आरोपी मनीष राजगरिया को मुंबई स्थित विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत है. उनके वकील अजय दुबे ने इसकी पुष्टि की है.
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Mumbai drugs-on-cruise case | Accused Manish Rajgaria granted bail by city-based special NDPS Court, says his lawyer Ajay Dubey pic.twitter.com/oLRulTN9rQ
— ANI (@ANI) October 26, 2021
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिल पाई है. बॉम्बे हाईकोर्ट अब इस मामले में कल फिर सुनवाई करेगा. जानकारी के अनुसार कोर्ट अब इस मामले में कल यानी बुधवार को 2:30 बजे सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि आज कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की. आर्यन खान की ओर से उनके वकील मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीले रखीं. उन्होंने कहा कि क्रूज पार्टी में उनके क्लाइंट चीफ गेस्ट की भूमिका में थे, इसलिए उनको आरोपी नहीं माना जा सकता.
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आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मंगलवार को मुंबई हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया. हालांकि, अपने जवाब में आर्यन ने कहा कि एनसीबी और एक राजनीतिक नेता के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों से संबंधित बाहर की घटनाओं से उनका कोई संबंध नहीं है. यह कहते हुए कि जमानत याचिका में कोई योग्यता यानी मैरिट नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए, एनसीबी ने कहा कि जांच में आर्यन खान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता चला है, जो दर्शाता है कि वह केवल एक उपभोक्ता नहीं है, जैसा कि उन्होंने दावा किया है. एजेंसी ने जोर दिया कि प्रथम ²ष्टया साफ तौर पर पता चल रहा है कि आर्यन ने अवैध ड्रग्स खरीद की है.