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वसूली केस: कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को किया भगौड़ा घोषित

मुंबई में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को एक बड़े घटनाक्रम में शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में 'भगोड़ा' घोषित कर दिया।

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Mohit Sharma
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Param Bir Singh

Param Bir Singh( Photo Credit : FILE PIC)

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मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को कोर्ट ने फरार घोषित किया. क्राइम ब्रांच ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने मान ली है. आपको बता दें कि  गोरेगांव पुलिस में परमवीर सिंह समेत अन्य लोगों पर एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज हुआ था, इसी मामले में उन्हें फरार घोषित किया गया है. 30 दिनों में अगर परमवीर सिंह जांच एजेंसियों के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी. इस केस में जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अफसर परमबीर सिंह  को ‘‘फरार घोषित’’ किए जाने की अपील की थी कि उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उनका कुछ सुराग नहीं लग पा रहा है.

मुंबई में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को एक बड़े घटनाक्रम में शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में 'भगोड़ा' घोषित कर दिया. अदालत का यह फैसला मुंबई पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन के बाद सामने आया है, जिसमें सिंह को 'भगोड़ा' घोषित करने की मांग की गई थी, जो कि कई महीनों से लापता हैं। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा, "पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगौड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है."

पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस. बी. भजपले ने सिंह के खिलाफ आदेश पारित किया। इससे पहले, मुंबई और ठाणे की अदालतों ने मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र होम गार्डस के महानिदेशक के रूप में नामित हैं. इससे पहले मुंबई की अपराध शाखा ने पूर्व पुलिस आयुक्त सिंह को उपनगर गोरेगांव में एक पुलिस थाने में उनके एवं अन्य के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में भगोड़ा आरोपी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी.

Source : News Nation Bureau

Mumbai Police Crime Branch Extortion Case former Mumbai police commissioner Param Bir Singh
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