महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने ईडी द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मलिक ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और तत्काल रिहा करने की मांग की. हाईकोर्ट उनकी याचिका पर इसी हफ्ते तत्काल आधार पर सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि नवाब मलिक (Nawab Malik) को मुंबई के जेजे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ईडी कार्यालय वापस लाया गया है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी के अधिकारी उनसे फिर एक बार पूछताछ कर सकते हैं. उन्हें पेट दर्द की शिकायत के बाद 25 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राकांपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बेटे फ़राज़ मलिक को तलब किया है.
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इससे पहले मलिक की बेटी नीलोफर खान का कहना था कि उनके पिता स्वस्थ हैं और उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी. दो दिन पहले पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मलिक महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक विकास मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं. उन्हें ईडी ने 23 फरवरी को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से संबंधित जांच के मामले में गिरफ्तार किया गया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसी माह की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी कर मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों और कई स्थानों पर तलाशी ली.
बीते दिनों मलिक को गिरफ्तार कर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत के सामने पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट ने उन्हें तीन मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था. एजेंसी के अनुसार यह जांच, भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, उसके सहयोगियों और मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़ी हुई है.
HIGHLIGHTS
- पेट दर्द की शिकायत के बाद 25 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था
- मलिक की बेटी नीलोफर खान का कहना था कि उनके पिता स्वस्थ हैं
- ईडी ने नवाब मलिक के बेटे फ़राज़ मलिक को तलब किया है