HC से नवाब मलिक को झटका, राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं कर पाएंगे वोट

Rajya Sabha elections : एनसीपी नेता नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik) को हाईकोर्ट (High Court) से बड़ा झटका लगा है. राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए नवाब मलिक ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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Deepak Pandey
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एनसीपी नेता नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik)( Photo Credit : फाइल फोटो)

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Rajya Sabha elections : एनसीपी नेता नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik) को हाईकोर्ट (High Court) से बड़ा झटका लगा है. राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए नवाब मलिक ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. HC से बेल खारिज होने की वजह से अब वे राज्यसभा चुनाव के लिए वोट नहीं डाल पाएंगे. हालांकि, अब नवाब मलिक पुलिस की सुरक्षा में वोटिंग करने का अधिकार मिले ऐसी अर्जी कोर्ट में दायर कर सकते हैं. 

राज्यसभा चुनाव में मतदान को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार को गहरा झटका लगा है. आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश से एक दिन पहले मुंबई सेशन कोर्ट ने गुरुवार को जेल में बंद उसके मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दोनों नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जमानत मांगी थी. इस तरह राज्यसभा चुनावों में नवाब मलिक और अनिल देशमुख वोट नहीं डाल सकेंगे. 

महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक फरवरी से जेल में बंद हैं. उनपर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगया है. इसी तरह राज्य के पूर्व मंत्री भी जेल में बंद हैं. उनपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं. दोनों ने शुक्रवार को होने वाले राज्य सभा चुनाव में मतदान के लिए बेल मांगी थी.

Source : News Nation Bureau

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