महाराष्ट्र में दो स्कूली छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न किया गया. यौन उत्पीड़न चलती बस में किया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. गांधी जयंती के दिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हुई है. स्कूली छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई.
घटना महाराष्ट्र के पुणे की है. जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चियां एक प्रतिष्ठित स्कूल की छात्राएं हैं. आरोपी बस का ड्राइवर है. वह 45 साल का है. जब बच्चियां बस में आगे बैठी थीं, उस वक्त आरोपी ड्राइवर उनके पास आकर बैठ उनके साथ गंदी-गंदी हरकते करने लगा.
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बदलापुर में भी ऐसा ही मामला
इससे पहले, महाराष्ट्र के बदलापुर में चार साल की दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था. 16 अगस्त को पुलिस ने आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी 24 साल का व्यक्ति है. हालांकि, अक्षय बाद में कथित रूप से पलिस मुठभेड़ में मारा गया. लड़कियों के माता-पिता ने प्रिंसिपल को मामले की जानकारी दी. प्रिंसिपल ने स्कूल ट्रस्ट के अध्यक्ष उदय कोतवाल (60) और ट्रस्ट सचिव तुषार आप्टे (57) को जानकारी दी.
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चूंकि उन्होंने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की इसलिए बदलापुर ईस्ट पुलिस थाने में उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया. बता दें, नाबालिगों के साथ हुए यौन उत्पीड़न की जानकारी मिलने के बाद भी कार्रवाई न करना पोक्सो के तहत दंडनीय अपराध है.
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
पुलिस जांच में सामने आया कि जुलाई मध्य से अगस्त के मध्य तक स्कूल के सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ की गई थी. इधर, कोतवाल और आप्टे ने पोक्सो और बाद में उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका (अग्रिम जमानत याचिका) दायर की थी, जिसे न्यायमूर्ति आए एन लड्ढा की एकल पीठ ने सोमवार को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने उसी दिन एसआईटी से दोनों आरोपी को अब तक न गिरफ्तार करने का कारण भी पूछा था.
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