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चक्रवाती आफत निसर्ग से बचने के ये हैं उपाय, पढ़ें 10 बड़ी बात

तूफान निसर्ग महाराष्ट्र तट से टकरा गया है. लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो अगले तीन घंटे तक चलेगी. इसी के साथ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अलीबाग सहित कई इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं.

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Sushil Kumar
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प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)

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तूफान निसर्ग महाराष्ट्र (Maharashtra) तट से टकरा गया है. लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो अगले तीन घंटे तक चलेगी. इसी के साथ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अलीबाग सहित कई इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं. राज्य में एनडीआरएफ (NDRF) की 21 टीमें तैनात हैं और करीब एक लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है. इसके अलावा कोस्ट गार्ड की टीमों को भी प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है. रत्नागिरी तट पर एक जहाज में फंसे 10 नाविकों को बचाया गया. भारी बारिश और हाई टाइड के कारण ये लोग यहां फंस गए थे. मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि रायगढ़ के अलीबाग में करीब 1500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

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क्या करें और क्या न करें की सूची

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चक्रवाती तूफान ‘निसर्ग’ के मद्देनजर क्या करें और क्या न करें की सूची बुधवार को जारी की.
- इस चक्रवात ने रायगढ़ के अलीबाग शहर में दस्तक दी है और इसका असर मुंबई, पालघर और ठाणे समेत अन्य तटीय जिलों पर भी पड़ेगा.
- टि्वटर पर एक ग्राफिक साझा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने लोगों से अनुरोध किया कि वे टीवी और रेडियो पर आधिकारिक दिशा निर्देशों पर ध्यान दें और अफवाहों पर ध्यान न दें या उन्हें न फैलाएं.
- ठाकरे ने कहा कि लोग अपने घरों के बाहर रखी ढीली चीजों को बांधें और बैटरी से चलने वाले उपकरणों का नियमित तौर पर निरीक्षण करें.
- उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मिट्टी से बने घर या झोंपड़ी में नहीं रह रहा है तो उसे अपने घर का एक कोना चुनना चाहिए जहां आपात स्थिति में शरण ली जा सके और - - इसका अभ्यास करना चाहिए कि चक्रवात के दौरान परिवार के सभी सदस्य इस स्थान का इस्तेमाल कैसे करेंगे.

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समुद्र तटों पर धारा 144

चक्रवाती तूफान ‘निसर्ग’ के खतरे के मद्देनजर मुंबई में समुद्र तट के किनारे लोगों के आवागमन पर गुरुवार दोपहर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है. मुंबई पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया गया है. पुलिस ने बयान में कहा कि इस आदेश के साथ मुंबई पुलिस ने समुद्र तटों के पास स्थित सार्वजनिक स्थानों, सैरगाह, पार्कों और तटों के किनारे स्थित अन्य स्थानों पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति या आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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43,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर रखा गया

पुलिस ने बयान में कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक घोषित आदेश की अवहेलना) के तहत कार्रवाई हो सकती है. कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई में अब तक तटीय इलाकों में रहने वाले 43,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर रखा गया है, बीएमसी की स्कूल,और साथ ही अन्य स्कूलों में इन लोगों को स्थलांतरित किया गया है.

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