सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह के भीतरी हिस्से तक महिलाओं के प्रवेश पर रोक 24 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है।
सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। दरगाह बोर्ड के वकील ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ से अनुरोध किया कि अगली सुनवाई तक के लिए मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक बढ़ा दी जाए।
जिसके बाद अदालत ने दरगाह बोर्ड के वकील गोपाल सुब्रह्माण्यम की अर्जी मंजूर कर ली। मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी और अगली सुनवाई तक महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध भी बरकरार रहेगा।
मुंबई हाई कोर्ट ने हाजी अली की समाधि तक महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दे दी है। दरगाह बोर्ड ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
Source : News Nation Bureau