महाराष्ट्र में डांस बार मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार में शराब पर लगे प्रतिबंध पर सवाल उठाया और बार में लगे सीसीटीवी पर भी आपत्ती जताई।
कोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए पुछा है कि उन्होंने डांस बार में शराब परोसने पर प्रतिबंध क्यों लगायी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि वो राज्य में शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाती पर जिनको व्यवसाय की अनुमती है उनपे रोक क्यों लगाया गया है।
सीसीटीवी लगाने पर भी नाराजगी जताते हुए कोर्औट ने कहा इससे डांस बार जाने वालों की निजता का हनन हो सकता है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार के लिए महाराष्ट्र सरकार के नए कानून पर रोक नहीं लगाया है पर सुप्रीम कोर्ट ने उन बारों को अपना व्यवसाय करने की अनुमति दे दी है जिन्हें लाइसेंस दिया जा चुका है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ ने कहा, लाइसेंस धारी बार मालिकों को पुराने नियम एवं शर्तो के मुताबिक अनुमति जारी रहनी चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हिए कहा कि डांस बारों में24 घंटे सीसीटीवी जरुरी है । इससे किसी भी वक्त किसी भी प्रकार की जांच में मदद मिलती है।
शराब के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता शेखर नाफाडे ने अदालत से कहा, राज्य सरकार के पास बार में शराब पर पाबंदी लगाने का अधिकार है और यह (शराब पर पाबंदी का अधिकार) अधिकार न्यायालय द्वारा छीने जाने तक बरकरार रहेगा।
डांस बार मालिकों की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता जयंत भूषण ने कहा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तो लोग आना पसंद नहीं करेंगे। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नए एक्ट पर नोटिस देकर चार हफ्ते में जवाब मांगा था.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने नए एक्ट महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ़ ऑब्सेंस डांस इन होटल एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ डिग्निटी ऑफ़ वीमेन एक्ट 2016 एक्ट बनाई थी जिसके नियम अनुसार 11.30 बजे के बार में शराब नहीं परोसने के नियम थे । साथ ही पैसे लुटाने पर भी पाबंदी थी। इस एक्ट में सीसीटीवी लगाने की भी बात थी ।
महाराष्ट्र में डांस बार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा-
जिन बारो को लाइसेंस मिला है उन पर पुराने नियम एवं शर्ते लागू रहेंगे
डांस बार में सीसीटीवी लगाने से लोगों के निजता का हनन होता है
बार में शराब परोसने पर राज्य सरकार का प्रतिबंध क्यों
Source : News Nation Bureau