मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में चल रहे शिवसेना सांसद संजय राउत को एक बार फिर से कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. आठ दिन बाद यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को उन्हें अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसके साथ ही उन्हें अब 22 अगस्त तक जेल में ही रहना होगा. दरअसल, मामले की जांच कर रही ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि उसे संजय राउत की अतिरिक्त हिरासत की जरूरत नहीं है. इसके बाद पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमजी. देशपांडे ने राउत को न्यायिक 22 अगस्त तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
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संजय राउत से ईडी की जांच पूरी
गौरतलब है कि ईडी ने 31 जुलाई को भांडुप में राउत के आवास पर छापा मारा था और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गोरेगांव के पात्रा चॉल के पुनर्विकास परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 1 अगस्त की सुबह गिरफ्तार किया था. इसी मामले में ईडी ने शनिवार को सांसद की पत्नी वर्षा राउत से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी और उनके करीबी सहयोगी प्रवीण राउत को भी गिरफ्तार किया था.
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22 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे संजय राउत
शिवसेना सांसद संजय राउत को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से हिरासत में लिए जाने के बाद 61 वर्षीय संजय राउत को पहले चार दिन के लिए ईडी का रिमांड पर भेजा गया था. इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान संजय राउत की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिसे मानते हुए कोर्ट ने तीन दिन और बढ़ाकर आठ अगस्त कर दिया गया था. इसके बाद सोमवार को उन्हें दो सप्ताह की लंबी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.इसके साथ ही संजय राउत को अब 22 अगस्त तक जेल में ही रहना होगा.
Source : News Nation Bureau