महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति रवि राणा (Ravi Rana) को स्पेशल कोर्ट ने 50-50 हजार के मुचलके पर बुधवार को जमानत दे दी है. अदालत ने दोनों पति-पत्नी को जमानत देने के साथ ही कई शर्तें भी लगाई है. कोर्ट ने राणा दंपति को राहत देने के साथ ही साफ कर दिया है कि जेल से बाहर निकले के बाद मीडिया से बात नहीं करने के लिए कहा है. इसके साथ ही जांच में किसी तरह की बाधा नहीं डालेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे. इसके अलावा आपराधिक घटनाओं से भी दूर रहने के लिए कहा गया है. कोर्ट से बेल मिलने के बाद आज शाम तक राणा दंपती बाहर आ सकते हैं.
गिरफ्तारी से 24 घंटे पहले देनी होगी सूचना
राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि कोर्ट ने जमानत देने साथ ही कहा है कि राणा दंपति को इन्वेस्टीगेशन में सहायता करने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को ताकीद की है कि आगे कभी भी गिरफ्तारी करने जरूरत महसूस होने पर 24 घंटे पहले बताना होगा. इसके साथ ही उन्होंने मुंबई से बाहर जाने पर भी रोक नहीं लगाई गई है.
मीडिया से बात करने पर लगाई गई रोक
वहीं, सरकारी वकील प्रदीप घरात ने बताया कि अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया तो पुलिस उन्हें फिर से गिरफ्तार कर सकती है. उन्होंने कहा कि दोनों को अलग-अलग 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने कई सख्त शर्तों भी लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि वने मीडिया के साथ इस विषय पर बात नहीं करेंगे. जब भी पुलिस जांच के लिए बुलाएगी तो पुलिस के सामने उनको उपस्थित होना पड़ेगा. इसके साथ ही इस केस से जुड़े गवाहों के साथ कोई संपर्क या उनपर दबाव बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि फिलहाल जमानत के फैसले को चैलेंज करने पर कोई विचार सरकारी पक्ष का नहीं है.
अब बीएमसी ने कसा शिकंजा
काफी संघर्ष के बाद महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बुधवार को स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है. इसके साथ ही एक और कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. खबरों के मुताबिक, बीएमसी की टीम निरीक्षण के लिए उनके खार स्थित घर पर पहुंची है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि बीएमसी अधिकारी नवनीत राणा के घर पर तोड़फोड़ करेंगे या सिर्फ निरीक्षण के बाद लौट आएंगे.
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इन आरोपों पर हुई थी कार्रवाई
गौरतलब है कि हनुमान चलीसा विवाद के बीच सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था. हालांकि, उन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने नवनीत राणा पर भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों के तहत 153A का मामला दर्ज किया था. बाद में दोनों पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था.
HIGHLIGHTS
- 50-50 हजार के मुचलके पर मिली जमानत
- सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की दी हिदायत
- शाम तक राणा दंपती आ सकते हैं बाहर