SC Lifts ban on Hijab: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिजाब पर लगी रोक के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई की. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में हिजाब पर लगी रोक को खारिज कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने बुर्का पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि कॉलेज में स्टोल, नकाब, हिसाब, कैप पहनने पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन बुर्का पहनने पर फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है. कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर के बाद करेगी. बता दें कि यह याचिका कॉलेज की छात्राओं ने दायर की थी. पहले छात्राओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कॉलेज के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने हटाई हिजाब पर रोक
याचिका की सुनवाई 26 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एएस चंदुरकर और राजेश एस पाटिल की बेंच ने की थी. सुनवाई करते हुए जस्टिस ने कहा कि कॉलेज में ड्रेस कोड कॉलेज परिसर तय करते हैं, जिसका कॉलेज के अंदर पालन किया जाना चाहिए. इससे किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला. कोर्ट ने कहा था कि निजता के अधिकार 19 (1) के तहत कॉलेज का परिधान चुनने का अधिकार कॉलेज का है. यह किसी प्रकार से किसी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है. जिसके बाद छात्राओं ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मुंबई के दो प्राइवेट कॉलेज में 400 से अधिक मुस्लिम छात्राएं पढ़ती हैं.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को कर दिया था खारिज
शुक्रवार को जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में इस याचिका पर सुनवाई की गई. जस्टिस ने कहा कि कॉलेज में हिजाब पर लगी रोक को हटाया जाता है. वहीं, बुर्के पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. याचिकाकर्ताओं की वकील अबीहा जैदी ने इस याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग की थी. गुरुवार को जैदी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने छात्रों के हिजाब पहनने पर लगी रोक पर अपनी बात रखी थी औऱ कहा था कि इस ड्रेस कोड की वजह से छात्राएं परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगी. इसलिए इस पर तुरंत सुनवाई की जाए.